पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद फिर हुआ बड़ा फैसला, इस बार सरपंच और सचिव को झटका

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भोपालः मध्य प्रदेश में पंचायतों के संचालन को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला हुआ है. दो दिन पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों के संचालन की जिम्मेदारी तय कर दी थी. लेकिन अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस फैसले में बदलाव कर दिया है. 

वापस ली सरपंच-सचिवों से वित्तीय पावर 
दरअसल, पंचायतों के संचालन को लेकर 4 जनवरी को एक निर्देश जारी किया गया था, जिसके तहत पंचायतों के संचालन की जिम्मेदारी सचिव और सरपंच(प्रधान प्रशासकीय समिति) को सौंपी गई थी. लेकिन अब इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है. आदेश को निरस्त करते हुए सरपंचों को दी गई वित्तीय पावर को स्थगित कर दिया गया है. इस आदेश का पत्र भी जारी कर दिया गया है. यह आदेश मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जारी किया गया है. 

पंचायतों के संचालन पर फिर सस्पेंस
इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर पंचायतों के संचालन को लेकर सस्पेंस शुरु हो गया है. क्योंकि पिछले आदेश को निरस्त करने के बाद इस बात का कोई आदेश जारी नहीं किया है जिसमें पंचायतों के संचालन की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी. फिलहाल अब सरकार की तरफ से नया आदेश जारी होने का इंतजार है. 

निरस्त हो चुके हैं पंचायत चुनाव 
दरअसल, मध्य प्रदेश में दिसंबर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान किया गया था. लेकिन ओबीसी आरक्षण और रिट पिटीशन याचिका को लेकर मामला ऐसा अटका का आखिरकार चुनाव निरस्त करने का फैसला लिया गया. अभी भी ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, जिस पर 17 जनवरी को सुनवाई होनी है. 

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